
Noida : सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दो 40 मंजिला टावरों को दो सप्ताह के भीतर तोड़ने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सीओ को 72 घंटे के अंदर सभी संबंधित एजेंसियों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है ताकि 40-40 मंजिला ट्विन टावरों को गिराने के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सके.
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12 जनवरी को कोर्ट ने बिल्डर्स को दी थी चेतावनी
गौरतलब है कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 93 में स्थित ट्विन टावर को ध्वस्त करने के अपने आदेशों का पालन नहीं करने के लिए बिल्डर की खिंचाई की और चेतावनी दी कि इसके निदेशकों को अदालत के साथ खिलवाड करने के लिए जेल भेजा जाएगा.
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बिल्डर ने भवन निर्माण के मानदंडों का किया था उल्लंघन
सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 नोएडा के इन दो टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था. अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके बिल्डर ने भवन निर्माण के मानदंडों का उल्लंघन किया था जिसके बाद कोर्ट ने तीन महीने के भीतर निर्माणाधीन सुपरटेक लिमिटेड के 40-40 मंजिला टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अवैध निर्माण से सख्ती से निपटा जाना चाहिए.
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