
Patna: बिहार में जाति सर्वे कराने के राज्य सरकार के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि इन याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं है. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो वे संबंधित हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं.

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याचिकाकर्ताओं के वकील को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “ये एक पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है. हम ये निर्देश कैसे दे सकते हैं कि किस जाति को कितना आरक्षण दिया जाए. माफ कीजिएगा, हम ऐसा कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं और इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं.” समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में बिहार में जाति सर्वे को लेकर दायर की गई तीन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी जिसमें से एक याचिका एक गैरसरकारी संगठन ने दायर की थी. 1 जनवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो 20 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा.