
New Delhi : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दी. इस मामले मे थरूर को पहले ही बतौर आरोपी समन किया जा चुका है. अग्रिम जमानत के लिए थरूर की अर्जी विशेष न्यायाधीश अरविन्द कुमार के समक्ष सुनवाई के लिए आयी. उन्होंने इस संबंध में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगते हुए सुनवाई बुधवार को करना तय किया. इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने और सुनंदा पुष्कर को प्रताड़ित करने के कथित अपराधों में बतौर आरोपी थरूर को समन कर चुकी है.
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कोर्ट ने थरूर को सात जुलाई को पेश होने को कहा था
वकील विकास पाहवा की ओर से दायर अर्जी में थरूर ने कहा कि गिरफ्तारी के बिना ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है. एसआईटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच पूरी हो गयी है और हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है. पाहवा ने कहा कि कानून एकदम स्पष्ट है, यदि गिरफ्तारी के बिना आरोपपत्र दाखिल हो गया है तो जमानत मिलनी चाहिए. हमने सिर्फ संरक्षण की मांग की है ताकि वह सात जुलाई को अदालत में पेश हो सकें. उन्होंने कहा कि चूंकि अभियोजक कोर्ट में उपस्थित नहीं थे , इसलिए मामले पर बुधवार 10 बजे सुनवाई होगी. कोर्ट ने पांच जून को थरूर को समन जारी कर उन्हें सात जुलाई को पेश होने को कहा था. गौरतलब है कि सुनंदा 17 जुलाई 2014 को दिल्ली के एक लग्जरी होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं.
उनकी मौत के बाद उनके मेल व सोशल मीडिया पर मैसेज के आधार पर मामले की जांच की.मामले की जांच कर रही एसआइटी ने भी कहा है कि शशि थरूर ने एक पति के रूप में सुनंदा पुष्कर की उपेक्षा की. उन्होंने सुनंदा के व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया. उनके बीच में अक्सर झगड़े होते थे.
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एक जनवरी, 2015 में हत्या का मामला दर्ज
एम्स की विसरा रिपोर्ट के मुताबिक, सुनंदा की बॉडी में किसी तरह का जहर नहीं मिला था. पुलिस इस मामले में कांग्रेस नेता थरूर से भी लंबी पूछताछ कर चुकी है. मौत को संदिग्ध मानते हुए दिल्ली पुलिस ने 1 जनवरी, 2015 में हत्या (302) का मामला दर्ज किया था.
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