
Ranchi : राजधानी में बिना लाइसेंस के संचालित होनेवाले हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन, धर्मशालाओं की अब खैर नहीं. रांची नगर निगम इनके खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में है. हालांकि रांची नगर निगम ने पहले भी हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है. रांची नगर निगम क्षेत्र के सभी हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन और धर्मशालाओं के संचालकों को अपर नगर आयुक्त की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है. जारी नोटिस में कहा है कि 30 जून 2022 तक Online माध्यम से लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें. लाइसेंस के लिए www.rmchams.com पर आवेदन किया जा सकता है.
सभी संचालकों से कहा गया है कि जिनके पास लाइसेंस होगा उन्हीं को संचालन की अनुमति दी जायेगी. बिना लाइसेंस प्राप्त किये संचालन करने पर जुर्माना लगाया जायेगा. दोबारा ऐसा होने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम- 2011 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई होगी.
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पहले जुर्माना, फिर होगा सील




बिना लाइसेंस के कोई लॉज-हॉस्टल व बैंक्वेट हॉल आदि का संचालन करते हुए पकड़े जाते हैं तो नियमानुसार उन पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाता है. इसके बावजूद बिना लाइसेंस लिए दोबारा संचालित करते हुए पकड़ा गया तो उसे सील भी किया जा सकता है.
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बीते साल भी निगम ने बरती थी सख्ती
बिना लाइसेंस के चलनेवाले मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल के खिलाफ रांची नगर निगम ने नवंबर 2021 में भी सख्ती बरती थी. तब नोटिस जारी कर कहा था कि निगम क्षेत्र में संचालित वैसे मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल जिनका संचालन बिना नगर निगम के लाइसेंस के किया जा रहा है, वे लाइसेंस प्राप्ति तक इसे बंद रखेंगे. बिना लाइसेंस प्राप्त किये यदि किसी प्रकार की बुकिंग, संचालन किया जाता है तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी.
आम लोगों से भी अनुरोध किया गया था कि बिना लाइसेंस प्राप्त मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल में बुकिंग न करायें. बुकिंग कराने के पहले आवश्य जांच कर लें कि उक्त हॉल को लाइसेंस प्राप्त है या नहीं?
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