
Ranchi : झारखंड सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 मई तक कंटेनमेंट से जुड़ी पाबंदियां जारी रखने का आदेश दिया है. इस आदेश के अनुसार राज्य में बाहर से आनेवालों का रैपिड एंटिजन टेस्ट कराया जायेगा और निगेटिव पाये जाने के बाद भी उन्हें सात दिनों तक क्वारैंटाइन रखा जायेगा. यह आदेश मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से जारी किया गया है.

जारी आदेश में कहा गया है कि देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन लगा है. ऐसे में वहां काम कर रहे झारखंड के मजदूर वापस आयेंगे. उनके वापस आने से राज्य के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के केस बढ़ने के आसार हैं. ऐसे में कोरोना के संभावित प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना होगा.
सभी जिलों के उपायुक्तों को आदेश दिया गया है कि ऐसे मजदूरों का वापस आने पर टेस्ट करायें और जो मजदूर कोरोना नेगेटिव होंगे उन्हें सात दिनों तक होम क्वारंटाइन रहना होगा. उन्हें जिला प्रशासन की ओर से सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी. मजदूरों को घर भेजने से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट करना होगा.