
Ranchi: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी आरके आनंद द्वारा दाखिल क्वैसिंग याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है. अदालत के आदेश के बाद आरके आनंद के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं. आरके आनंद ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद करने की मांग की थी. इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने सात अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरके आनंद की याचिका को खारिज कर दिया.
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प्राथमिकी में नाम नहीं था, जांच के दौरान मामले में जोड़ा गया


आरके आनंद की ओर से अदालत को कहा गया कि खेल घोटाले में उनकी कोई भूमिका नहीं है. उनका नाम प्राथमिकी में भी नहीं था. जांच के दौरान उनका नाम इस मामले में जोड़ा गया है. उन्होंने ही इस मामले में हो रही गडबड़ी की शिकायत की थी, लेकिन उन्हें भी अभियुक्त बना दिया गया. इसलिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त किया जाए.




आरके आनंद के खिलाफ एसीबी को मिले हैं सबूत
इस दौरान एसीबी की ओर से अदालत को बताया गया कि जांच में आरके आनंद के खिलाफ 34वें राष्ट्रीय खेल में सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के पर्याप्त सबूत मिले हैं. आरके आनंद के खिलाफ निचली अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है. गौरतलब है कि 34वें राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ 38 लाख रुपये घोटाला हुआ है. मामले में एसएम हाशमी, पीसी मिश्रा, आरके आनंद समेत अन्य के खिलाफ एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की है.
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