
NewDelhi: सुनंदा पुष्कर मौत मामले में उनके पति एवं कांग्रेस नेता शशि थरूर को थोड़ी राहत मिली है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत गुरुवार को मंजूर कर ली. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने थरूर को एक लाख रूपये के निजी मुचलके पर जमानत दी. साथ ही उन्हें साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने और बिना अनुमति लिए देश नहीं छोड़ने के निर्देश भी अदालत ने दिए. तिरूवनंतपुरम से सांसद थरूर को इस मामले में सात जुलाई को आरोपी के तौर पर पहले ही तलब किया जा चुका है.
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अदालत ने थरूर को सात जुलाई को पेश होने को कहा था
अदालत ने पांच जून को थरूर को समन जारी कर उन्हें सात जुलाई को पेश होने को कहा था और माना था कि उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के पर्याप्त आधार हैं. थरूर पर आईपीसी की धारा 498 A (पति या रिश्तेदार द्वारा महिला को प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाये गये हैं. इस मामले में हालांकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया.
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17जुलाई 2014 को हुई थी मौत
गौरतलब है कि सुनंदा 17 जुलाई 2014 को दिल्ली के एक आलीशान होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं.
थरूर ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है और एसआईटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच पूरी हो गयी है और हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है.बता दें कि एम्स की विसरा रिपोर्ट के मुताबिक, सुनंदा की बॉडी में किसी तरह का जहरनहीं मिला था. पुलिस इस मामले में कांग्रेस नेता थरूर से भी लंबी पूछताछ कर चुकी है. मौत को संदिग्ध मानते हुए दिल्ली पुलिस ने 1 जनवरी, 2015 मेंहत्या (302) का मामला दर्ज किया था.
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