सबरीमला में सभी आयुवर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति पर रोक नहीं लगायेगा SC
SC ने केरल के सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के अपने फैसले पर बुधवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया.
NewDelhi : SC ने केरल के सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के अपने फैसले पर बुधवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया. सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक वकील ने न्यायालय के 28 सितंबर के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया था. इस पर पीठ ने कहा कि 22 जनवरी तक इंतजार करें, जब संविधान पीठ पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. बता दें कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मंगलवार को ही चैंबर में इन पुनर्विचार याचिकाओं की विवेचना करने के बाद इन पर 22 जनवरी को सुनवाई करने का निर्णय किया था. साथ ही पीठ ने स्पष्ट किया था कि इस दौरान SC के 28 सितंबर के फैसले और आदेश पर कोई रोक नहीं रहेगी.
अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुंपरा ने नेशनल अयप्पा डेवटीज (वीमेन्स) एसोसिएशन की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर कर रखी है. बता दें कि SC के तत़्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से सबरीमला मंदिर में 10 से 50 साल की आयु की महिलाओं का प्रवेश वर्जित करने को लैगिंग पक्षपात करार देते हुये इसमें सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी थी.
इसे भी पढ़ें : राफेल डील की सुनवाई में SC ने कहा, रक्षा मंत्रालय नहीं, एयरफोर्स का अधिकारी पक्ष रखे
Comments are closed.