New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विधानसभा चुनाव टालने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार कोर्ट ने इनकार करते हुए कहा कि चुनाव टालने के लिए कोविड-19 आधार नहीं हो सकता है.
गौरतलब है कि कोरोना वायरस और बाढ़ के बढ़ते कहर की वजह से बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग उठ रही थी. जिसके बाद चुनाव कैंसल करने की मांग करते हुए कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है.
याचिका में राज्य के कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त होने तक चुनाव स्थगित किए जाने का अनुरोध किया गया था. न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक चीज पर विचार करेगा. कोविड-19 बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं बन सकता.
कोर्ट का कहना था चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है. चुनवा आयोग इन सभी बातों को ध्यान में रखकर फैसला लेगा.
Supreme Court refuses to entertain a plea seeking directions for Election Commission to refrain from holding upcoming election in Bihar till the State is declared COVID-19 and flood free. pic.twitter.com/q7TFOKcPco
पीठ ने कहा कि यह समय से पूर्व दायर की गई याचिका है क्योंकि विधानसभा चुनावों के लिए अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी है. याचिकाकर्ता, अविनाश ठाकुर ने शीर्ष अदालत से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते चुनाव टालने का निर्देश देने का अनुरोध किया था. इसमें कहा गया था कि लोक प्रतिनिधित्व कानून में असाधारण स्थितियों में चुनाव टाले जाने का प्रावधान है.
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विधानसभा चुनाव टालने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार कोर्ट ने इनकार करते हुए कहा कि चुनाव टालने के लिए कोविड-19 आधार नहीं हो सकता है.
गौरतलब है कि कोरोना वायरस और बाढ़ के बढ़ते कहर की वजह से बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग उठ रही थी. जिसके बाद चुनाव कैंसल करने की मांग करते हुए कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है.
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चुनाव स्थगित करने की मांग की गयी थी
याचिका में राज्य के कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त होने तक चुनाव स्थगित किए जाने का अनुरोध किया गया था. न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक चीज पर विचार करेगा. कोविड-19 बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं बन सकता.
कोर्ट का कहना था चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है. चुनवा आयोग इन सभी बातों को ध्यान में रखकर फैसला लेगा.
पीठ ने कहा कि यह समय से पूर्व दायर की गई याचिका है क्योंकि विधानसभा चुनावों के लिए अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी है. याचिकाकर्ता, अविनाश ठाकुर ने शीर्ष अदालत से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते चुनाव टालने का निर्देश देने का अनुरोध किया था. इसमें कहा गया था कि लोक प्रतिनिधित्व कानून में असाधारण स्थितियों में चुनाव टाले जाने का प्रावधान है.
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