
Ranchi: संस्कृत शिक्षक नियुक्ति मामले मे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एक सप्ताह के अंदर कोर्ट के आदेश का पालन विभाग करें. नहीं तो कार्मिक सचिव और शिक्षा सचिव पर अवमानना चलाया जाएगा. मामले की सुनवाई एसके द्विवेदी की कोर्ट में हुई. वहीं अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी. बता दें पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसमें संस्कृत शिक्षक नियुक्ति की मांग की गई थी. तब कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था. लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया. जिसके बाद फिर से मामले में अवमानना याचिका दायर की गई है.
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