
Ranchi: संदीप थापा को रांची सिविल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी है साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. भाजपा के तत्कालीन ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुरेंद्र राय हत्याकांड में संलिप्त संदीप प्रधान उर्फ थापा, चंद्र मौली सिंह एवं सुजीत कुमार को अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने ने दोषी करार दिया था. बता दें कि रांची के मोरहाबादी में हुई गोलीबारी की घटना के बाद संदीप थापा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
2006 में हुई थी सुरेन्द्र राय की हत्या
सुरेन्द्र राय उर्फ मुखिया जी रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र के सिदरौल गांव के रहने वाले थे. जमीन विवाद सुलझाने को लेकर उनकी हत्या 19 अक्तूबर 2006 की सुबह में अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी. उस समय वह घर पर योगाभ्यास कर रहे थे. घटना के बाद मृतक के बेटे विजेंद्र राय ने नामकुम थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 165/2006) दर्ज कराई थी.


बता दें कि नामकुम थाना क्षेत्र के सदाबहार चौक स्थित सुशीला देवी की 3.05 एकड़ जमीन का विवाद अनिल राम के साथ चल रहा था. सुशीला ने सुरेंद्र राय से विवाद सुलझाने के लिए अनुरोध किया था. उनके कहने पर पंचायत हुई थी और सुरेंद्र राय ने अनिल राम को स्वयं को संयमित रखने के लिए कहा. पंचायत के एक महीने बाद अनिल राम उनके घर पहुंचा और जान मारने की धमकी दी. मालूम हो कि सरेंद्र राय हत्याकांड में शामिल अनिल राम को 14 जून 2016 को अदालत ने दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई थी.




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