
Ranchi: रिम्स नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति मामले में बार बार आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई. ऐसे मे क्यों न रिम्स निदेशक पर अवमानना का मामला चलाया जाय. कोर्ट ने इस दौरान नाराजगी व्यक्त की. इसके पूर्व कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए मामले में रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक बुलाकर नियुक्ति नियमों मे जरूरत के अनुसार संशोधन किए जाने की बात की थी. जिससे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति हो सके.
Slide content
Slide content
इसे भी पढ़ें:BIG NEWS : केंद्र सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, IAS निधि छिब्बर CBSE की अध्यक्ष नियुक्त
चीफ जस्टिस रवि रंजन और एस एन प्रसाद की बेंच में मामले की सुनवाई हुई. जानकारी हो कि इसके पहले रिम्स ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दायर की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
इस याचिका में रिम्स में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के नियुक्ति करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गयी थी. कोरोना महामारी के दौरान रिम्स की अव्यवस्था पर कोर्ट की ओर से लिये स्वतः संज्ञान पर भी सुनवाई हुई.
इसे भी पढ़ें:तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के विवादित बोल, हिन्दी बोलने वाले यहां बेच रहे हैं पानीपुरी