
New Delhi : केंद्र सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं. ये पाबंदियां महीने भर के लिए हैं. बैंक के बोर्ड को सुपरसीड कर दिया गया है और निकासी की सीमा तय कर दी है.
ग्राहक अब 16 दिसंबर तक बैंक से अधिकतम 25 हजार रुपये की ही निकाल सकेंगे.
वित्त मंत्रालय के एक बयान में बताया गया है कि सरकार ने रिजर्व बैंक की सलाह पर उक्त कदम उठाया है.
वित्त मंत्रालय के अनुसार, कुछ खास शर्तों जैसे इलाज, उच्च शिक्षा के लिए फीस जमा करने और शादी आदि के लिए जमाकर्ता रिजर्व बैंक की अनुमति से 25 हजार रुपये से अधिक की निकासी कर सकेंगे.
वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक लक्ष्मीविलास बैंक पर एक महीने का मोरेटोरियम लगाया गया है. यह 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक के लिए लागू किया गया है. यह आदेश आरबीआइ अधिनियम की धारा 45 के तहत लाया गया है.
इसे भी पढ़ें – बिहार चुनाव में प्रचार कर वोट दिलाया, शपथ ग्रहण में निमंत्रण तक नहीं पाया
मुश्किलों में बैंक
लक्ष्मी विलास बैंक के लिए मुश्किलें 2019 में शुरू हो गयी थीं, जब रिजर्व बैंक ने इंडिया बुल्स हाउजिंग फाइनेंस के साथ मर्जर के इसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया था.
सितंबर में शेयरहोल्डर्स की ओर से सात डायरेक्टर्स के खिलाफ वोटिंग के बाद रिजर्व बैंक ने नकदी संकट से जूझ रहे प्राइवेट बैंक को चलाने के लिए मीता माखन की अगुआई में तीन सदस्यों वाली कमिटी का गठन किया था.
इसे भी पढ़ें – Ranchi : युवा बतायेंगे कैसे बचा जाये कोरोना वायरस के संक्रमण से