
Ranchi : खूंटी की युवती को जाति सूचक गाली देने और दुष्कर्म के मामले में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को हाइकोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने श्री तिवारी पर किसी तरह की पीड़क कारवाई पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में हुई. मामले में साल 2021 में अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
जिसमें खुद युवती ने सुनील तिवारी के घर काम करने और घटना की जानकारी दी थी. मामले में खुद सुनील तिवारी की ओर से याचिका दायर की गयी है.
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