
Ranchi: अपनी बहू को प्रताड़ित करने और दहेज उत्पीड़न समेत अन्य गंभीर आरोपों को झेल रहे झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडे, उनके बेटे शुभंकर पांडेय और पत्नी को अदालत से बड़ी राहत मिल चुकी है. कोर्ट ने पूर्व डीजीपी डीके पांडे समेत उनके बेटे और पत्नी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. और कोई भी पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है. रांची सिविल कोर्ट के जज दिवाकर पांडे की अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान आदेश दिया है.
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मंगलवार को अदालत के निर्देश पर इस मामले में मध्यस्थता की जानी थी, जिसकी तैयारियां रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा की गई थी. लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने खुद को न्यायिक कार्यों से दूर रखा है, जिसकी वजह से मंगलवार को मध्यस्थता की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हो सकी. अब इस मामले में 8 अगस्त को एक बार फिर सुलह की कोशिश की जाएगी.


ज्ञात हो कि पूर्व डीजीपी डीके पांडे की बहू रेखा मिश्रा द्वारा दर्ज करवाए गए एफआइआर के बाद डीके पांडे की ओर से जमानत याचिका भी दाखिल की गई है. जिस पर 3 अगस्त को सुनवाई के लिए अदालत ने तारीख मुकर्रर की है. इस बीच अदालत के निर्देश पर दोनों ही पक्षों के बीच मध्यस्थता के लिए तिथि निर्धारित की गई थी.




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