
New Delhi: भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को नौ बैंकों पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है. इन बैंकों में छह कोऑपरेटिव और तीन सहकारी बैंक शामिल हैं. बैंकों पर आरोप है कि इन्होंने बैंकिंग नियमों को तोड़ा है. रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के मामले में विभिन्न बैंकों पर 11.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई ने एक बयान जारी कर बताया है कि रेग्युलेटरी कंप्लायंस में कमियों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेन-देन या समझौते से इसका संबंध नहीं है.
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इन बैंकों के खिलाफ हुई कार्रवाई
जिन बैंकों पर कार्रवाई की गई है उनमें बेरहमपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (ओडिशा) पर 3.10 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. वहीं, उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक (महाराष्ट्र) पर ढाई लाख रुपये का दंड लगाया गया है. गुजरात के महिसागर की संतराम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (बालाघाटा, मध्यप्रदेश), जमशेदपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (झारखंड), रेनुका नागरिक सहकारी बैंक (अंबिकापुर, छत्तीसगढ़) पर एक लाख रुपये की पेनाल्टी लगी है. इसके अलावा कृष्णा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, भोजपा (मध्य प्रदेश) और केंद्र पारा अर्बन को-ऑपरेटिव (ओडिशा) पर 50-50 हजार रुपये की पेनाल्टी लगाई गई है. आरबीआई के अनुसार गुजरात के जामनगर स्थित द नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.