
News Wing Desk : टाटा बनाम साइरस मिस्त्री कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा साइरस मिस्त्री की समीक्षा याचिका खारिज करने के बाद जाने-माने उद्योगपति रतन टाटा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित फैसले पर आभार जताते हुए प्रशंसा व्यक्त की है. टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन टाटा ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया- हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित और बरकरार रखे गए फैसले की सराहना करना चाहते हैं. यह हमारी न्यायपालिका की मूल्य प्रणाली और नैतिकता को मजबूत करता है.
We would like to express our grateful appreciation of the judgement passed and upheld by the Supreme Court today.
It reinforces the value system and the ethics of our judiciary.
— Ratan N. Tata (@RNTata2000) May 19, 2022



गौरतलब हाे कि सुप्रीम कोर्ट ने शापूरजी पालाेलजी समूह की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2021 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी, जिसने टाटा समूह के टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में साइरस मिस्त्री को हटाने के फैसले को बरकरार रखा था. हालांकि, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मार्च 2021 के फैसले में साइरस मिस्त्री के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया. मिस्त्री ने अदालत के मार्च 2021 के आदेश पर पुनर्विचार करने और उक्त आदेश में उनके खिलाफ कुछ टिप्पणियों को हटाने की भी मांग की थी. टाटा समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि अदालत एक या कुछ वाक्यों को हटाने की अनुमति दे सकती है, न कि एसपी समूह के आवेदन में दिए गए कारणों से.



लंबी चली कानूनी लड़ाई
पिछले साल मार्च में सर्वोच्च अदालत ने मिस्त्री को हटाने का समर्थन किया था और कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया था जिसने उन्हें बहाल कर दिया था. अक्टूबर 2016 में मिस्त्री को नाटकीय रूप से टाटा संस के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था. महीनों बाद दिसंबर 2016 में दो मिस्त्री परिवार समर्थित निवेश फर्मों साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने टाटा संस द्वारा कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का रुख किया था. फरवरी 2017 में मिस्त्री को टाटा समूह की फर्मों की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के बोर्ड में निदेशक के पद से हटा दिया गया था. कानूनी लड़ाई चलती रही. दिसंबर 2019 में कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने मिस्त्री को समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल किया. पिछले साल टाटा संस ने कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. मार्च में शीर्ष अदालत ने कानून न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया था.
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