
Ranchi: पोक्सो के विशेष जज आसिफ इकबाल की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी अरविंद सिंह को 20 साल कैद की सजा सुनाई है, साथ ही उसपर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दुष्कर्म का दोषी पेशे से ऑटो चालक है और उस पर इटकी थाना क्षेत्र की रहनेवाली नाबालिग को अकेला पाकर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप था.मामला 26 फरवरी 2019 की है जब पीड़िता अपने घर लौट रही थी. पीड़िता ने सिंदवार टिकरा के निकट ऑटो में बैठी थी. आरोपी शार्टकट के रास्ते घर पहुंचाने का झांसा देकर उसे सुनसान जगह पर ले गया और उससे जबरदस्ती की. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए यह बात किसी को नहीं बताने को कहा था लेकिन घर लौटने के बाद पीड़िता ने इसकी जानकारी परिवार के अन्य लोगों को दी. इसके बाद इटकी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई. सुनवाई के दौरान एपीपी मोहन कुमार ने सात गवाहों को प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर पोक्सो अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.
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