
Ranchi : सदर अस्पताल की सुविधाओं को लेकर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच ने की. इस दौरान कोर्ट ने सदर अस्पताल में तीन सौ बेडड सुविधा शुरू नहीं होने पर नाराजगी जतायी.
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आदेश नहीं पूरा करने पर कार्रवाई करेगा कोर्ट


कोर्ट ने कहा कि सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है. जबकि ये बहुत ही गंभीर मामलों में है. कोरोना काल में भी अस्पताल में उचित सुविधाएं नहीं है. सैंपलों की जांच नहीं होती है और उपकरणों की कमी है.




ऐसे में जनता को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही. कोर्ट ने कहा कि पांच मई तक अस्पताल में सभी सुविधायें पूरी की जायें और इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को दी जायें. ऐसा नहीं होने पर कोर्ट कार्रवाई कर सकता है.
वहीं अस्पताल में ऑक्सीजन बेड की कमी पर भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी. मामले की अगली सुनवाई पांच मई को होगी.
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इससे पहले अवमानना का नोटिस जारी कर चुका है कोर्ट
बता दें स्वास्थ्य सचिव और अन्य अधिकारी पर इस पहले ही मामले में हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है. जिसमे अस्पताल में सुविधाओं की कमी से लेकर बेड के मामलों को कोर्ट में उठाया गया था.
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