
Ranchi : रांची जिला प्रशासन ने शहर के छह स्थानों पर धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाया है. प्रदर्शन पर ये रोक राजनीतिक पार्टी, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों पर अगले दो महीने तक लगाया गया है.
एसडीओ गरिमा सिंह ने कहा कि रांची के छह स्थानों पर धारा 144 के तहत 14 अगस्त से निषेधाज्ञा लागू कर दी जाएगी. जिन छह स्थानों पर धरना-प्रदर्शन पर रोक लगायी गया है. उनमें- नेपाल हाउस, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधानसभा और प्रोजेक्ट भवन के आसपास का क्षेत्र शामिल है.
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पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होने पर रोक




रांची जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये आदेश में कहा गया है कि नेपाल हाउस, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधानसभा और प्रोजेक्ट भवन के आसपास के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू है. ऐसे में किसी प्रकार के लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने, पारंपरिक हथियार लाठी, डंडा, तीर-धनुष लेकर चलने पर रोक रहेगी. साथ ही इस क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक जगह पर जमा होने और साथ चलने पर भी रोक रहेगी.
हाई कोर्ट के 200 मीटर के दायरे में डीजे प्रतिबंधित
इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये हाई कोर्ट परिसर के 200 मीटर क्षेत्र के अंदर लाउडस्पीकर और डीजे साउंड सिस्टम कोर्ट की अवधि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. हालांकि 200 मीटर की परिधि में स्थित सामाजिक एवं धार्मिक स्थल पर सुबह छह बजे से रात के 10 बजे तक भी लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया गया है. जिसके मुताबिक रात के 10 बजे से सुबह के छह बजे 55 डेसीबल से ज्यादा साउंड में लाउडस्पीकर नहीं बजाना होगा.
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