
Ranchi : तब्लीगी जमात से जुड़े सभी 16 विदेशियों की जमानत खारिज कर दी गयी है. मंगलवार को सीजेएम फहीम किरवानी की अदालत ने इन सभी विदेशी मौलवियों के मामले की सुनवाई करते हुए इनका बेल रिजेक्ट कर दिया. फिलहाल इन्हें होटवार के कैंप जेल में रखने का आदेश कोर्ट ने दिया है.
दरअसल टूरिस्ट वीजा पर भारत आये इन सभी विदेशी स्कॉलरों को 30 मार्च को राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके की बड़ी मस्जिद और मदीना मस्जिद से गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने हिंदपीढ़ी के आरोपित हाजी मेराजुद्दीन को जमानत दे दी है.
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रांची हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज किया किया गया था मामला


टूरिस्ट वीजा के नाम पर भारत आकर धर्म प्रचार करने के मामले में रांची के हिंदपीढ़ी थाना में 18 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था. इन 18 लोगों में 17 विदेशी नागरिक शामिल थे. जबकि एक अन्य सदस्य रांची के हिंदपीढ़ी का ही रहने वाला है.
सभी 17 विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आये थे, लेकिन यहां आकर धर्म के प्रचार का काम करने लगे. इन सभी 18 लोगों पर विदेश से भारत आकर धर्म प्रचार करते हुए सरकारी आदेश के उल्लंघन करने के मामले में हिंदपीढ़ी थाना में कांड सं0 -34/2020, धारा-188/269/270/271 भा0द0वि0 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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हिंदपीढ़ी की बड़ी मस्जिद से 17 विदेशी सहित 24 लोग मिले थे
बता दें कि बीते 30 मार्च को रांची के हिंदपीढ़ी की बड़ी मस्जिद से 17 विदेशी नागरिक सहित 24 लोग मिले थे. जिसके बाद सभी लोगों को रांची पुलिस ने क्वारेंटाइन किया था. 31 मार्च को उनमें से एक मलेशियाई महिला की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया.
महिला के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ही झारखंड में ये कोरोना का पहला मामला था. बड़ी मस्जिद से निकाले गये सभी विदेशी जमात पर आये थे और हिंदपीढ़ी की एक मस्जिद में रह रहे थे.
एक सूचना के बाद प्रशासन ने सभी को वहां से निकाला था. सभी को रिम्स ले जाया गया था, जहां पर सभी का कोरोना टेस्ट किया गया. 31 मार्च को रिजल्ट आया, जिसमें एक महिला कोरोना पॉजिटिव पायी गयी थी.
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