
Ranchi: पूर्व मंत्री राजा पीटर की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. मामले में बुधवार को सुनवाई हुई. मामला पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड से जुड़ा है. सुनवाई जस्टिस एस चंद्रशेखर और रत्नाकर भेंगरा की बेंच में हुई. इसके पहले मामले की सुनवाई मंगलवार को भी हुई थी. जहां कोर्ट ने बहस पूरी करने के लिये बुधवार का समय तय किया था.
क्या है मामला
रांची जिला में बुंडू के एसएस हाई स्कूल में 9 जुलाई 2008 को एक समारोह आयोजित किया गया था. इसमें पूर्व मंत्री और तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे. समारोह में छात्रों को सम्मानित करने और पुरस्कार देने के बाद वो उन्हें संबोधित कर रहे थे. उसी समय कुंदन पाहन दस्ता के नक्सलियों ने स्कूल में आकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.
इसमें रमेश सिंह मुंडा, उनके दो सरकारी बॉडीगार्ड शिवनाथ मिंज और खुर्शीद आलम सहित एक छात्र रामधन पातर की मौत हो गयी थी. पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या को लेकर बुंडू थाना में मामला दर्ज किया गया. वहीं, उनके परिजन की मांग पर पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की एनआईए ने जांच की मांग की . कुंदन पाहन के सरेंडर करने के बाद उससे पूछताछ के दौरान इस मामले में पूर्व मंत्री राजा पीटर का नाम आया. जांच में जानकारी मिली कि राजा पीटर ही मामले के सूत्रधार थे. उन्होंने ही नक्सलियों को हत्या करने के लिए हथियार और पैसे उपलब्ध कराए थे. इसके बाद एनआईए ने राजा पीटर को गिरफ्तार किया था.
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