
Ranchi: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से मोदी को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई. जस्टिस एसके द्ववेदी की अदालत में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से समय मांगा गया. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. अब 26 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी. राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में याचिका दाखिल की गई थी. इसमें उनके एक बयान का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया था. आरोप है कि राहुल गांधी ने कहा था कि ‘ सभी मोदी नाम वाले चोर होते हैं’. इस बयान से एक जाति विशेष के लोगों की भावनाएं आहत हुईं. जिससे मोदी सरनेम वाले याचिकाकर्ता ने मानहानि का मुकदमा दाखिल कर दिया.
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निचली अदालत ने इस याचिका को संज्ञान में लिया. जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. यह मामला वर्ष 2020 का है.रांची के मोहराबादी मैदान में एक सभा के दौरान राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान के खिलाफ प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में मानहानि का दावा किया था. इसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया. जिसके बाद राहुल गांधी ने मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी.
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