
Ranchi : बुधवार की शाम 6:00 बजे से राजधानी रांची के प्रमुख इलाकों में दो महीने के लिए निषेधाज्ञा लागू हो जायेगी. इसको लेकर एसडीओ गरिमा सिंह के द्वारा मंगलवार को आदेश जारी कर दिया गया था.
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रांची जिला प्रशासन ने राजनीतिक पार्टी, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को अगले दो महीने तक शहर के प्रमुख स्थानों पर धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है. इन स्थानों पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी जायेगी. इन स्थानों में नेपाल हाउस, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधानसभा और प्रोजेक्ट भवन के आसपास का क्षेत्र शामिल हैं.
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पांच या पांच से अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक
रांची जिला प्रशासन के द्वारा जारी किये गये आदेश में कहा गया है कि नेपाल हाउस, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधानसभा और प्रोजेक्ट भवन के आसपास के क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की जाएगी.
इस दौरान किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल करने, आग्नेयास्त्र, हरवे हथियार लाठी, डंडा, तीर-धनुष लेकर चलने पर रोक रहेगी. इस क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होने और चलने पर भी रोक रहेगी.
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न्यायालय अवधि में डीजे प्रतिबंधित
हाइकोर्ट परिसर के 200 मीटर की दूरी में लाउडस्पीकर और डीजे साउंड सिस्टम का परिचालन न्यायालय अवधि में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. हालांकि, 200 मीटर की परिधि में अवस्थित सामाजिक एवं धार्मिक स्थल में सुबह छह बजे से 10 बजे तक 65 डेसीबल व रात्रि 10 बजे से छह बजे सुबह तक 55 डेसीबल से अधिक ध्वनि में लाउडस्पीकर का परिचालन नहीं होगा.