
Ranchi: भारत सरकार के द्वारा हाल ही में वाहन पंजीकरण के लिए नयी भारत सीरीज ” BH Series ” की शुरुआत की गयी है, जिसके तहत आप अपनी गाड़ी को भारत में कहीं भी चला सकते हैं. हालांकि आप अभी भी पूरे देश में गाड़ी तो चला सकते हैं लेकिन जब आप कहीं दूसरी राज्य में शिफ्ट हो रहे होते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन बदलने की आवश्यकता पड़ती है जबकि इस नयी भारत सीरीज ” BH Series ” में आपको रजिस्ट्रेशन बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. इस सुविधा के बहाल होने में फिलहाल देर है. क्योंकि, अभी तक इस पर पॉलिसी नहीं बनी है. पॉलिसी बनने के बाद राज्य सरकार को इसकी प्रति भेजी जायेगी, इसके बाद इस पर निर्णय लिया जा सकेगा. झारखंड के लोग BH Series सुविधा का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
इसे भी पढ़ें : चाईबासा मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रही सिंप्लेक्स ने 37 करोड़ लेने के बाद बंद किया काम, डिबार करने की तैयारी
अभी जो व्यवस्था चल रही है


वर्तमान में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं या दूसरे राज्य में स्थाई या अस्थाई तौर पर चले जाते हैं, तो आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी हर बार या एक बार बदलना पड़ता है अथवा ट्रांसफर करना पड़ता है.
देश में गाड़ियों के लिए जो कानून है ” मोटर व्हीकल एक्ट 1988 “ जिसके तहत सेक्शन 47 में कहा गया है कि अगर आप किसी दूसरे राज्य में अपनी गाड़ी ले जाते हैं तो दूसरे राज्य में आप अपनी गाड़ी अधिकतम 1 साल के लिए रख सकते हैं. उसके बाद आपको उस राज्य का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जिसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है.


इसे भी पढ़ें : बागबेड़ा में साढ़े तीन माह बाद दर्ज हुआ 2 साल के बच्चे के अपहरण का मामला
इस पूरी प्रक्रिया में आपको ” नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) एनओसी ” उस राज्य से लेनी पड़ेगी जिस राज्य में हमारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है. और जिस राज्य में आप शिफ्ट हो रहे हैं उस राज्य को रोड टैक्स जमा कराना होगा.
रोड टैक्स 15 साल के लिए जमा होता है
अभी जब आप गाड़ी लेते हैं तो रोड टैक्स 15 साल के लिए जमा होता है अर्थात अलग-अलग राज्य के हिसाब से अलग-अलग टैक्स होता है. इसलिए 15 वर्ष के लिए आप अपना टैक्स पेमेंट कर देते हैं. इसमें अगर 5 साल आप किसी दूसरे राज्य में गाड़ी चला चुके हैं और फिर आप दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाते हैं तो आपको उन 10 सालों का रोड टैक्स जिस राज्य में आप शिफ्ट हो रहे है वहां जमा करना पड़ेगा.
भारत सीरीज ” Bharat Series” पूरे देश के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है, जिसके तहत इसमें लागू हुआ रोड टैक्स पूरे देश में एक ही होगा.
इसे भी पढ़ें : केंद्र सरकार को झटका, पेगासस जासूसी मामले की जांच का आदेश जारी, तीन सदस्यीय कमेटी गठित
इसमें प्रावधान है कि…
-अगर आपकी गाड़ी 10 लाख तक की है, तो आपको 8% रोड टैक्स देना पड़ेगा.
-अगर आपकी गाड़ी 10 से 20 लाख के बीच में तो आपको 10% रोड टैक्स देना पड़ेगा.
-अगर आपकी गाड़ी 20 लाख या उसके ऊपर की है तो आपको ब्लॉक 12% रोड टैक्स देना पड़ेगा.
यह रोड टैक्स पेट्रोल गाड़ी पर लागू है. यदि आपकी डीजल गाड़ी है, तो आपको 2% अधिक रोड टैक्स देना पड़ेगा और अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो इसमें आपको 2% कम रोड टैक्स पड़ेगा. आप एक साथ 14 साल का टैक्स इसमें जमा कर सकते हैं और 14 वर्ष बाद आपको प्रत्येक वर्ष आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा.
इसे भी पढ़ें : झारखंड में शहरों की श्रेणी के अनुसार तैनात होंगे मोटरयान निरीक्षक, 25 नये पद का सृजन