
Patna: हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ राज्य की अदालतों में लंबित आपराधिक मुकदमों की अद्यतन रिपोर्ट एक हफ्ते में मांगी है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने यह निर्देश हाईकोर्ट प्रशासन को दिया. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में लंबित एमपी-एमएलए से जुड़े करीब 10 आपराधिक मामलों पर सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ एमपी-एमएलए से जुड़े इन मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से पारित आदेश के आलोक में कर रही है.
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सुनवाई के दौरान पप्पू यादव की दो याचिकाएं जो मुरलीगंज थाना कांड संख्या-9/1989 के सिलसिले में थीं, उनमें वे हाल में बरी होकर निकले थे. याचिकाकर्ता की तरफ से दोनों याचिकाओं को वापस लेने की अर्जी दी गई है. हाईकोर्ट ने कहा कि पप्पू यादव की जमानत अर्जी में लिखा है कि उन पर 31 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं. कोर्ट ने कहा कि एक मामले में बरी होने से याचिकाएं निष्पादित नहीं हो सकतीं. तमाम 31 मामले से जुड़े मुकदमों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेनी जरूरी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी.