
Patna: पटना हाईकोर्ट से जहां कोर्ट ने बीसीआई के अनुमति /अनापत्ति प्रमाण पत्र के आलोक में सिर्फ 2021-22 की सत्र के लिए 17 लॉ कॉलेजों में दाखिले के लिए मंजूरी दी है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर सुनवाई की. इन कालेजों में पटना स्थित चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, पटना लॉ कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स सहित आरपीएस लॉ कॉलेज, केके लॉ कॉलेज बिहारशरीफ नालन्दा, जुबली लॉ कॉलेज और रघुनाथ पांडे लॉ कॉलेज मुजफ्फरफुर सहित अन्य लॉ कॉलेज हैं, जिनका नाम 17 कॉलेजों/ विश्वविद्यालय के इस सूची में शामिल है.
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हाईकोर्ट ने 23 मार्च 2021 के उस आदेश, जिसके अंतर्गत बिहार के सभी 27 सरकारी व निजी लॉ कॉलेजों में नए दाखिले पर रोक लगा दी गयी थी. इस आदेश में कोर्ट ने आंशिक संशोधन करते हुए इन 17 कॉलेजों में सशर्त दाखिले की मंजूरी दे दी.
हाई कोर्ट ने साफ किया कि नया दाखिला सिर्फ 2021-22 के लिए ही होगा. अगले साल के सत्र के लिए बार काउंसिल से फिर मंजूरी लेनी होगी.
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