
Patna: पटना हाईकोर्ट ने झंझारपुर कोर्ट के ADJ अविनाश कुमार के साथ पुलिस बदसलूकी मामले में कड़ी नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने बिहार के डीजीपी के साथ-साथ मधुबनी के एसपी और मामले के आइओ को गुरुवार को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि हाईकोर्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा.
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एडीजे के खिलाफ हुई प्राथमिकी से नाराज हुआ हाईकोर्ट


बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान माननीय हाईकोर्ट को बताया गया कि बिहार पुलिस ने झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार पर ही प्राथमिकी कर दी है.कोर्ट को बताया गया कि जिन पुलिसकर्मियों पर जज की पिटाई का आरोप लगा, उनके बयान पर ही जज के खिलाफ एफआइआर दर्ज करा दी गई.




हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से पूछा कि आखिर किस कानून के तहत जज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. क्या पुलिस सुप्रीम कोर्ट औऱ हाईकोर्ट से भी ऊपर हो गई है ? पुलिस का यह रवैया बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.
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कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य के डीजीपी,जिले के एसपी,आइओ को अगली सुनवाई में मौजूद रहने के लिए तलब किया है. पटना हाईकोर्ट की बेंच ने बिहार के तत्कालीन डीजीपी को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया.
मालूम हो कि झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार के साथ 18 नवंबर 2021 को उनके चैंबर में घुसकर घोघरडीहा थानेदार गोपाल कृष्णज और एएसआइ अभिमन्यु कुमार शर्मा ने मारपीट की थी और पिस्टल तान दिया था.
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