
Palamu: पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अशोक कुमार ने शुक्रवार को केंद्रीय कारा मेदिनीनगर में जेल अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें पैनल अधिवक्ता व पीएलभी उपस्थित हुए. उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सोनधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में पारित आदेश में कहा है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, वैसे कैदियों को चिन्हित करें, जो 14 वर्ष की सजा काट चुके हैं व जेल में बंद हैं. इसके अलावा ऐसे कैदी जिनका आवेदन राज्य सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि वैसे कैदी, जो अपने खारिज आवेदन के बाद माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में रीट पिटिशन दाखिल करना चाहते हैं. इन सभी तरह के मामले में सभी उच्च न्यायालय में रिपोर्ट मांगा गया है, ताकि ऐसे कैदियों को सरकार द्वारा माफीनामा की बिंदु पर विचार किया जा सके. उन्होंने पैनल अधिवक्ताओं व पीएलभी को अभिलंब जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में सूची जमा करने का निर्देश दिया है.
उन्होंने इस बाबत जेल अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. उन्होंने बताया कि जो भी ऐसे लोग हैं, उनकी सूची अविलंब बनाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भेजें, ताकि ऐसे लोगों के मामले का विचारण उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में हो सके.
मौके पर जेलर प्रमोद कुमार, अधिवक्ता शैलेंद्र नाथ चतुर्वेदी, प्रदीप सिंह, संतोष कुमार पांडेय, सुधा पांडेय, संजीव सिंह आदि उपस्थित थे.