
- देवघर में गलत तरीके से जमीन खरीदने का लगा था आरोप, जांच में पायी गयीं दोषी
- डीसी कोर्ट ने FIR दर्ज करने के साथ-साथ जमीन की रजिस्ट्री रद्द करने का भी दिया है आदेश
Deoghar : गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी हुआ है. यह आदेश देवघर के डीसी कोर्ट ने जारी किया है. सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम पर गलत तरीके से देवघर में जमीन खरीदने का आरोप है. देवघर डीसी कोर्ट ने अनामिका गौतम के नाम हुई इस जमीन की रजिस्ट्री को रद्द करने का भी आदेश दिया है.
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यह है मामला
बता दें कि सांसद की पत्नी अनामिका गौतम के नाम पर देवघर में एलओकेसी धाम की रजिस्ट्री (निबंधन संख्या 770/1के 9) 29 अगस्त 2019 को करायी गयी थी. इसे लेकर देवघर निवासी शशि सिंह और विष्णुकांत झा ने देवघर डीसी, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से शिकायत की थी. इसमें आरोप लगाया गया कि अनामिका गौतम ने नियम के विरुद्ध सिर्फ तीन करोड़ रुपये नकद देकर यह जमीन खरीदी है. जबकि, इस जमीन का स्टांप शुल्क 18 करोड़ 94 लाख 16 हजार रुपये है.
शिकायतकर्ताओं ने रकम प्राप्ति की एक रसीद भी मुहैया करायी है, जिसमें उक्त जमीन खरीदने के एवज में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की ओर से तीन करोड़ रुपये नकद दिये जाने का जिक्र है. शिकायत में कहा गया कि तीन करोड़ रुपये नकद भुगतान किया जाना नियम के विरुद्ध है. नोटबंदी के बाद से दो लाख रुपये से अधिक नकद भुगतान करके कुछ भी खरीदने की मनाही है. इसके बावजूद अनामिका गौतम ने तीन करोड़ रुपये नकद भुगतान कर अपने नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करा ली.
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जांच में सही पाया गया आरोप
शिकायत मिलने के बाद देवघर जिला प्रशासन द्वारा मामले की जांच करायी गयी. जांच में आरोप सही पाया गया. इसमें सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को गलत तरीके से उक्त जमीन की रजिस्ट्री कराने का दोषी पाया गया. इस पर डीसी कोर्ट ने इस जमीन की रजिस्ट्री को रद्द करने का आदेश देते हुए खरीदार अनामिका गौतम, विक्रेता कमल नारायण झा, संजीव तिवारी, गवाह देवता पांडेय और सुमित कुमार सिंह पर कपटपूर्ण तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
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