
- रिलायंस और फ्यूचर रिटेल 24,713 करोड़ रुपये की डील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई ब्रेक
- कोर्ट ने कहा ने फ्यूचर ग्रुप ने जानबूझकर मध्यस्थ के आदेश का उल्लंघन किया
New Delhi : दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन की याचिका पर फ्यूचर रिटेल को रिलायंस के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक लगा दी. अदालत ने मामले में सिंगापुर के मध्यस्थ का आदेश बरकरार रखा.
न्यायलय ने कहा कि फ्यूचर ग्रुप ने जानबूझकर मध्यस्थ के आदेश का उल्लंघन किया है. जानकारी हो कि किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप का हिस्सा बिग बाजार भी है.
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पीएम रिलीफ फंड में 20 लाख रुपये जमा करने को कहा
अदालत ने किशोर बियानी और फ्यूचर ग्रुप से संबंधित अन्य की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया. इसके साथ ही अदालत ने फ्यूचर ग्रुप के निदेशकों को आदेश दिया है कि वह पीएम रिलीफ फंड में 20 लाख रुपये जमा करें. इस राशि से बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी.
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Delhi HC restrains Future Retail from going ahead with Rs 24,713 cr deal with Reliance on Amazon’s plea; upholds Singapore Arbitrator’s order.
— Press Trust of India (@PTI_News) March 18, 2021