
Ranchi : हाइ स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत गैर अनुसूचित 11 जिलों में इतिहास और नागरिकशास्त्र विषय के शिक्षकों की नियुक्ति हो जायेगी. ऐसे शिक्षकों की संख्या 626 है. आज कार्मिक विभाग ने इस बाबत आदेश की चिट्ठी शिक्षा विभाग को भेज दी है.
बताते चलें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत 11 गैर अनुसूचित जिलों में इतिहास व नागरिक शास्त्र विषय के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पायी थी. बीते दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस रुकी हुई नियुक्ति को चालू कर शिक्षकों को नियुक्त करने की बात कही थी.
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जानकारी के अनुसार झारखंड उच्च न्यायालय ने 21 सितंबर, 2020 को सोनी कुमारी केस में स्पष्ट कर दिया है कि गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति पर पर किसी प्रकार की रोक नहीं है. लेकिन कार्मिक विभाग द्वारा उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है.


सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करने के बाद शीर्ष न्यायालय ने भी स्पष्ट किया है कि गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया पर किसी प्रकार की रोक नहीं है.
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इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय ने 13 अधिसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी. कोर्ट का आदेश आने के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों में (इसमें गैर अनुसूचित जिला भी शामिल थे) उन विषयों में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी.
राज्य सरकार के इस फैसले के बाद गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति को लेकर इतिहास और नागरिक शास्त्र के अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
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