
Ranchi: चिरूडीह (हजारीबाग) गोलीकांड मामले में हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. जस्टिस रंगुन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट ने मामले में निचली अदालत से मामले की रिपोर्ट मांगी है. योगेंद्र साव ने मामले में क्रिमिनल याचिका दायर की है. जानकारी हो कि बड़कागांव चीरूडीह में अधिग्रहित जमीन में खनन के खिलाफ योंगेंद्र साव ने प्रदर्शन किया था. जिस दौरान हिंसक प्रदर्शन हुए. इस मामले में रांची सिविल कोर्ट ने साव को दस साल की सजा सुनायी है. निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चैनौती दी गयी है.
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