
Ranchi : कैबिनेट की स्वीकृति के बाद झारखंड के सचिवालय सेवा के विभिन्न पदों में नौकरी के लिए अब अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मैट्रिक तथा इंटर झारखंड से ही पास करना होगा. झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने एवं यहां की रीति-रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है.
यानी राज्य के स्कूल, कॉलेज से मैट्रिक-इंटर पास करनेवाले अभ्यर्थियों को ही झारखंड में नौकरी मिलेगी. दूसरे राज्य से मैट्रिक-इंटर पास करनेवाले को राज्य में नौकरी नहीं मिलेगी. भले ही झारखंड के रहनेवाले हों.
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संशोधन के अनुसार जिन्हें झारखंड में आरक्षण मिला हुआ है उन्हें इस नियम से छूट रहेगी. अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए झारखंड से मैट्रिक-इंटर पास करना जरूरी नहीं होगा.


इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. जारी अधिसूचना के अनुसार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा को आयोजित करेगा. मेघा सूची तैयार करके नियुक्ति की अनुशंसा आयोग करेगा.
नया नियम झारखंड सचिवालय सेवा, सहायक झारखंड सचिवालय लिपि की सेवा, निम्न वर्गीय लिपिक, आसू लिपिक सेवा में लागू होगी.
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