
Ranchi : सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) होटल और रेस्तरां संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने को लेकर सख्त हो गया है. वहीं इसे लेकर निर्देश जारी किया गया है कि अब संचालक बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे. और न ही किसी अन्य नाम से सर्विस टैक्स लेने का अधिकार उन्हें होगा. इसे लेकर सीसीपीए ने नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है. इतना ही नहीं तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने का आदेश भी दिया है, जिससे कि उपभोक्ताओं को होटल-रेस्तरां में होने वाली परेशानी से बचाया जा सके.
ये है गाइडलाइन
- कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में खुद से या डिफ़ॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेगा.
- किसी अन्य नाम से उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज नहीं लिया जा सकेगा.
- कोई भी होटल या रेस्तरां उपभोक्ता को सर्विस चार्ज भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि यह स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर होगा.
- उपभोक्ताओं पर सर्विस चार्ज के के आधार पर सर्विस, एंट्री का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा.
- खाने के बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा.


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उपभोक्ता कर सकेगा शिकायत
सीसीपीए की ओर से जारी गाइडलाइन में उपभोक्ताओं को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत कोई होटल या रेस्तरां उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सर्विस चार्ज लगा रहा है, तो बिल से सर्विस चार्ज हटाने के लिए संबंधित होटल या रेस्तरां से अनुरोध कर सकता है. इसके अलावा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 (एनसीएच) पर शिकायत दर्ज करा सकता है. वहीं एनसीएच के मोबाइल ऐप के माध्यम से भी कंप्लेन दर्ज करा सकते है.
ये भी होगा आप्शन
- उपभोक्ता आयोग के पास अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए शिकायत ई दाखिल पोर्टल www.edaakhil.nic.in के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी दर्ज किया जा सकता है.
- सीसीपीए द्वारा जांच और उसके बाद की कार्यवाही के लिए संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को शिकायत प्रस्तुत करें. शिकायत सीसीपीए को com-cepa@nic.in पर ई-मेल द्वारा भी भेजी जा सकती है.
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