
Ranchi : राज्य सरकार ने झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली के तहत विभागीय परीक्षा में कंप्यूटर टंकण एवं कंप्यूटर कार्य दक्षता परीक्षण के नियम में संशोधन किया है. अब लिपिकीय सेवा के उम्मीदवारों को हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर में अंकित करना होगा. इसमें 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा. पहले प्रति मिनट 30 शब्द और 10 मिनट में कम से कम 300 शब्द टाइप करना था. इसमें राहत देते हुए घटा कर 10 मिनट में 250 शब्द किया गया है. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है.
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