
Ranchi: नॉर्थ करनपुरा ट्रांसको लिमिटेड को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से अनुमोदन मिल चुका है. भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 68 और 164 के तहत उसे सीईए से उसे यह स्वीकृति मिली है. इसके बाद नॉर्थ करनपुरा ट्रांसको लिमिटेड की ओर से 400 केवी डी/सी नॉर्थ करनपुरा-चंदवा लाइन का निर्माण किया गया था. अब इस ट्रांसमिशन लाइन को 25 अगस्त या इसके बाद कभी भी विद्युतीकृत किये जाने की संभावना है. इसके बाद इस लाइन से करंट प्रवाहित होने लगेगा. इसे देखते नॉर्थ करनपुरा ट्रांसको लिमिटेड ने झारखंड के चतरा, लातेहार के ग्रामीणों से इस लाइन से दूर रहने और सावधानी बरतने को कहा है.
नुकसान पर नॉर्थ करनपुरा ट्रांसको लिमिटेड नहीं लेगा जिम्मेदारी
नॉर्थ करनपुरा ट्रांसको लिमिटेड की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि ट्रांसमिशन लाइन से मवेशियों को भी दूर रखा जाए. चूंकि 25 अगस्त या इसके बाद से कभी भी नॉर्थ करनपुरा- चंदवा लाइन में करंट आ सकता है. ऐसे में जनता को सुरक्षा की दृष्टि से सावधानी बरतते सभी नियमों का पालन करना चाहिए. किसी भी व्यक्ति द्वारा सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के कारण होने वाले नुकसान, क्षति के लिए नॉर्थ करनपुरा ट्रांसको लिमिटेड जिम्मेदार नहीं होगा.
इन जिलों और गांवों को रखनी होगी सावधानी
नॉर्थ करनपुरा ट्रांसको लिमिटेड के मुताबिक चतरा जिले के टंडवा ब्लॉक के टंडवा, कामता, राहम, मासीलौंग, सराधु, देवलगरा, कुंडी, कुर्लाओंगा के ग्रामीणों को सावधानी बरतनी है. लातेहार जिले के बरियातू ब्लॉक के फूलबसिया, अमरवाडीह के अलावा बालूमाथ ब्लॉक के आरा, चमातू, चेतर, सेरेगरा, नागरा, पुंडुरलावा, जर्री, बसिया, गेरेंजा, जोगियाडीह, सेमरसोत, हेमपुर, मुरगांव, चितरपुर गाँव भी इस लिस्ट में हैं. चंदवा ब्लॉक के नगर, अंबादोहर, चतरो और अंगारा गांव के ग्रामीण भी इस ट्रांसमिशन लाइन से दूर रहेंगे.