
New Delhi : देश में कोरोना महामारी के केस तेजी से कम हो रहे हैं. इस बीच गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी अपने दिशानिर्देश में बदलाव किया.ये नए नियम 14 फरवरी से लागू होंगे, जिसके तहत अब ‘जोखिम वाले देश’ की श्रेणी को खत्म कर दिया गया है. इसके अलावा 7 दिन क्वारंटीन वाला नियम भी हटा दिया गया.
स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब विदेश से आने वाले यात्रियों को हवाई सुविधा पोर्टल (https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration) पर जाकर एक फॉर्म भरना होगा. जिसमें पिछले 14 दिनों का यात्रा विवरण यात्रियों को देना होगा.
इसके अलावा 7 दिन के क्वारंटीन वाला नियम खत्म कर दिया गया है. अब इसकी जगह अंतरराष्ट्रीय यात्री 14 दिन खुद की निगरानी करेंगे. अगर किसी में लक्षण दिखते हैं, तो उसे स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देनी होगी.






RT-PCR वाला नियम बरकरार
अगर कोई विदेशी यात्री फ्लाइट से भारत आ रहा तो उसे यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले की निगेटिव RT-PCR या वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा.
मंत्रालय ने कहा कि यात्री इसे ‘एयर सुविधा पोर्टल’ पर अपलोड कर सकते हैं. वहीं एयरलाइंस कंपनियों और ट्रेवल एजेंसियों को अपने ग्राहकों को देश में कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी.
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विमान में कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी
नई गाइडलाइन के मुताबिक यात्रा से पहले सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी. इसके बाद उन लोगों को ही विमान में चढ़ने दिया जाएगा, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होंगे. साथ ही सभी के फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है. वहीं पहले की तरह विमान के अंदर भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा.
अगर किसी यात्री में लक्षण दिखे, तो उसे तुरंत आइसोलेट किया जाएगा. मंत्रालय ने साफ किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी.
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