
Ranchi : मांस कारोबारियों के विरोध के बावजूद उपनगर आयुक्त संजय कुमार ने कहा है कि मांस कारोबारियों निगम के बने आधुनिक स्लॉटर हाउस में काटे गये खस्सी और बकरे का ही मांस बेचना होगा. ऐसा नहीं करने पर उन पर झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इस संदर्भ में नगर आयुक्त मनोज कुमार ने एक अक्टूबर को एक आदेश जारी किया था. संजय कुमार ने कहा कि नगर आयुक्त ने यह निर्देश दिया है कि शहर में मांस खानेवालों को आधुनिक हाइजैनिक मांस उपलब्ध कराना होगा. साथ ही, लोगों को एक समान मूल्य पर मांस मिल सकेगा. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि 13 अक्टूबर को मांस विक्रेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त से मिलेगा. इस दौरान मांस विक्रेताओं की सभी समस्याओं का निपटारा किया जायेगा.
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दो हजार रुपये लगेगा जुर्माना, मटन भी होगा जब्त


मालूम हो कि एक अक्टूबर को नगर आयुक्त ने निर्देश दिया था कि निगम क्षेत्र के मटन विक्रेताओं को 18 अक्टूबर से कांके स्थित स्लॉटर हाउस में काटे गये खस्सी और बकरे का मांस बेचना होगा. ऐसा नहीं करनेवालों के विरुद्ध निगम कार्रवाई करेगा. साथ ही जानवर का मांस जब्त कर लिया जायेगा. वहीं, मांस बेचनेवाले दुकानदार पर अधिनियम के तहत 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा.
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मांस विक्रेताओं ने किया है विरोध
उधर, नगर आयुक्त के निर्देश के बाद शहर के कई मांस विक्रेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है. उनका कहना है कि फ्रीज किया हुआ मीट आज भी शहर के लोग पसंद नहीं करते हैं. आज भी कई विक्रेता शहर में ऐसे हैं, जिनके पास फ्रिज की सुविधा नहीं है. कइयों के पास बिजली की सुविधा नहीं है. ऐसे में कटे मांस को रखने से उन्हें काफी नुकसान होगा.
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समस्याओं का होगा निपटारा
बैठक में मांस विक्रेताओं की समस्याओं के निपटारा के लिए उपनगर आयुक्त ने कहा कि संबंधित पक्षों के साथ नगर आयुक्त के साथ 13 अक्टूबर को बैठक की जायेगी. बैठक में मांस विक्रेताओं की समस्याओं पर विचार-विमर्श कर उनका निदान किया जायेगा.