
Ranchi : केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में किए गये बदलाव के सभी प्रावधान कल (एक अप्रैल) से प्रभावी हो जायेंगे. केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से प्रस्तुत किए गये बजट में आयकर की सीमा बढ़ा कर पांच लाख रुपये कर दी गयी है. यानी एक अप्रैल से 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरनेवाले व्यक्तियों को पांच लाख तक की आय में किसी तरह का कर नहीं देना होगा.
आयकर की दर 10 फीसदी से घटा कर पांच फीसदी कर दी गयी
केंद्र सरकार ने आयकर की दर को 10 फीसदी से घटा कर पांच फीसदी कर दिया है. यानी यदि किसी की वार्षिक आमदनी 2.5 लाख से पांच लाख के बीच है. तो कर की दर अब 12500 रुपये होगी. जिनकी आय एक करोड़ तक है, तब टैक्स रेट 14806 रुपये देना होगा.
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नये प्रावधानों के तहत कर में दी जानेवाली छूट (राहत) भी पांच हजार रुपये से घटा कर 2500 रुपये कर दी गयी है. करदाताओं को टैक्स रीबेट लेने के लिए अपनी आय अब पांच लाख की बजाय 3.5 लाख रुपये दिखाना होगा.
केंद्र सरकार ने अमीर करदाताओं के लिए भी 10 फीसदी और 15 फीसदी सरचार्ज लगाया है. वैसे व्यक्ति जिनकी आय 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये सलाना है, उन्हें अब 10 फीसदी सरचार्ज देना होगा. जबकि अत्यधिक अमीर लोगों को 15 फीसदी का सरचार्ज देना होगा.
इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्डिंग अवधि तीन साल से घटाकर दो साल की गयी
इमूवेबल प्रॉपर्टी (संपत्ति) की होल्डिंग अवधि भी अब तीन साल से घटाकर दो वर्ष कर दी गयी है. वैसे करदाता, जिन्होंने शेयर बाजार में निवेश किया है और वे दुबारा कैपीटल गेन की प्रतिभूतियों में पुर्ननिवेश करेंगे, तो उन्हें कर में छूट दी जायेगी.
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करदाताओं के लिए केंद्र सरकार ने एक पन्ने का फार्म जारी किया है. इसको लेकर नये फार्म आयकर विभाग के सभी दफ्तरों में भेज दिये गये हैं. नये नियमों के अनुसार आय कर का समय पर भुगतान नहीं करने पर (31 दिसंबर 2018) पांच हजार रुपये का जुर्माना लिया जा रहा है, जबकि 31 दिसंबर के बाद कर का भुगतान करनेवालों को 10 हजार रुपये की पेनाल्टी देनी होगी.
-पांच लाख तक की आय में कर नहीं
-रिटर्न भरने (2017-18) में देर होने पर जुर्माना 5000 से 10000 रुपये
-50 लाख से एक करोड़ तक की आय पर सरचार्ज 10 फीसदी
-एक करोड़ से अधिक की आय पर सरचार्ज 15 फीसदी
-टैक्स रीबेट 5000 रुपये से घटा कर 25 सौ की गयी
-टैक्स रेट 10 फीसदी से घटा कर पांच फीसदी की गयी