
Jamshedpur : जमशेदपुर के सिदगोड़ा में नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय ने सजा सुनाई है. इसके अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
घटना के दिन नाबालिग बच्ची अपनी नानी के घर फौजा बगान आयी थी. घटना की शाम वह घर से निकली और उसके बाद से वापस नहीं लौटी. अचानक बच्ची के लापता होने पर परिवार के लोगों ने परेशान होकर उसकी खोज शुरू की. बाद में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना में दर्ज करायी गयी. दो दिन बाद बच्ची की लाश सिदगोड़ा छठ घाट के पास से बरामद की गई थी. बच्ची की दुष्कर्म के बाद बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गयी थी.
साक्ष्य के अभाव में बरी
इधर, परसुडीह में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी राम लोहार को न्यायालय ने साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है. घटना साल 2016 की है. युवती ने राम लोहर पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और गर्भपात कराने का आरोप लगाया था.





