
Latehar: उपायुक्त अबु इमरान की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति की बैठक हुई. बैठक में उपायुक्त के द्वारा नियम विरूद्ध अनुकंपा के आधार पर नौकरी कर रहे स्व जेरोम बहुरा के पुत्र रोहित कुजूर एवं स्व थदेयूस बरवा के आश्रित पुत्र अभिनव बरवा को बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया एवं दोनों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया.
बैठक में उपायुक्त एवं समिति के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि नियम विरूद्ध रोहित जेरोम एवं अभिनव बरवा को नौकरी के लिए अनुशंसा करने वाले विद्यालय के तत्कालीन प्रधानाध्यापक को अविलंब निलंबित करें.
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बैठक के दौरान प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से स्पष्टीकरण किया गया एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की संलिप्तता की जांच करते हुए प्रपत्र ‘क’ गठित करें एवं विभागीय कार्रवाई के लिए विभाग अनुशंसा करे.
उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि गलत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बताते चले कि स्व. जेरोम बहुरा के पुत्र रोहित कुजूर नियम विरूद्ध जानकारी देकर अनुकंपा पर नौकरी ली थी, जो वर्तमान में परियोजना उच्च विद्यालय महुआडांड़ में लिपिक के पद पर कार्यरत है एवं स्व. थदेयूस बरवा के आश्रित पुत्र अभिनव बरवा उत्क्रमित उच्च विद्यालय महुआडांड़ में लिपिक के पद पर कार्यरत है.
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नियम विरूद्ध अनुकंपा पर नौकरी करने का मामला संज्ञान में आने के बाद उपायुक्त एवं समिति के द्वारा कार्रवाई की गई.
बैठक में मौके पर उप विकास आयुक्त सुरेन्द्र कुमार वर्मा, आइटीडीए निदेशक विंदेश्वरी ततमा, डीटीओ संतोष सिंह समेत समिति के सदस्य मौजूद थे.