
Ranchi: चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आज जमानत नहीं मिल सकी. झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अप्रैल की तारीख अगली सुनवाई के लिए तय की गई. वहीं लोअर कोर्ट से मामले की जानकारी मांगी गई है. सीबीआई को मामले में कोई भी जवाब देने के लिए एक अप्रैल तक वक्त दिया गया है. वहीं सीबीआई को भी इस दौरान नोटिस जारी किया गया है.
मामले की सुनवाई जस्टिस अपरेश सिहं की कोर्ट में हुई. मालूम हो कि 21 फरवरी को लालू यादव को सीबीआइ की विशेष अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में पांच साल की सजा सुनायी है. 60 लाख रूपये जुर्माना भी लगाया गया है. जिसके खिलाफ लालू यादव ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की. लालू यादव पर डोरंडा कोषागार मामले में 135 करोड़ रूपये अवैध निकासी मामले में सजा दी गयी है. इसके पहले लालू को चारा घोटाले के अन्य मामलों में सजा मिल चुकी है.
21 फरवरी को सजा सुनाए जाने के बाद से लालू यादव रिम्स में उपचाराधीन हैं. उम्र व बीमारियों को आधार बनाकर जमानत की मांग की गई है. बताया जा रहा है कि वह फिलहाल किडनी समेत 17 बीमारियों से जूझ रहे हैं. डॉक्टरों ने बताया है कि उनकी किडनी की स्थिति दिन ब दिन गंभीर ही होती जा रही है. उन्हें फिर से एम्स दिल्ली भेजने की भी चर्चा चली थी.