
Ranchi: चारा घोटाला मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. शुक्रवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दुमका कोषागार मामले में लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, उनकी आधी सजा इस मामले में अभी पूरी नहीं हुई है.
इस मामले में लालू को सात साल की सजा मिली है. आधी सजा पूरा नहीं होने के आधार पर कोर्ट ने लालू को जमानत देने से मना कर दिया. गौरतलब है कि दुमका कोषागार मामले में लालू को 7 साल की सजा मिली है.
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हाईकोर्ट में टल गई थी सुनवाई




29 नवंबर को लालू यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई थी. यह तीसरी दफा था, जब लालू यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई थी. इससे पहले 8 नवंबर और 22 नवंबर को भी लालू यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई थी.
लेकिन एक बार फिर 29 नवंबर को हाईकोर्ट के अधिवक्ता के निधन के कारण लालू यादव के मामले की सुनवाई टल गई. अगली सुनवाई 6 दिसंबर को तय की गई थी. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद यादव के मामले की सुनवाई चल रही है. लालू ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में जमानत की मांग की है.
सीबीआइ ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था
गौरतलब है कि इससे पहले 8 नवंबर को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था. झारखंड हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने समय मांगा था.
मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को तय की गया थी. चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव ने जमानत मांगी है. लालू यादव ने बीमारी का हवाला देकर याचिका दाखिल की थी.
याचिका में बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें जुलाई में ही जमानत मिल चुकी है.
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23 दिसंबर 2017 से जेल बंद है लालू यादव
लालू प्रसाद को चारा घोटाले के दुमका, देवघर और चाईबासा मामले में सीबीआइ कोर्ट ने सजा सुनायी है. इन तीनों मामलों में 23 दिसंबर 2017 से वो जेल में हैं. बीमार होने की वजह से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं.
गौरतलब है कि लालू प्रसाद डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, फैटी लीवर, पेरियेनल इंफेक्शन, हाइपर यूरिसिमिया, किडनी स्टोन, फैटी हेपेटाइटिस, प्रोस्टेट जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं. इस वजह से उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में न रखकर रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया है.
दुमका कोषागार मामले में 7 साल की सुनाई गई है सजा
दरअसल चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में 2 अलग-अलग धाराओं में लालू को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है. जबकि 60 लाख जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं देवघर कोषागार से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में उन्हें साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई है.
जबकि 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ और 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है. लालू की यह तीनों सजा एक साथ चल रही है.
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