
Kolkata : कोरोना से पीड़ित रोगियों की सुविधाओं के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने अब कड़े निर्णय लेना शुरू कर दिया है. प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने निर्देशिका जारी की है. इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी अस्पताल कोरोना मरीज को रेफर करता है तो उसे कोरोना अस्पताल में बेड बुक करना होगा.
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मरीजों को कोविड अस्पताल तक पहुंचाना होगा
इसके साथ ही मरीज को अपने अस्पताल से एंबुलेंस में बैठा कर कोरोना अस्पताल तक पहुंचाना होगा. कई बार ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं कि कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में एंबुलेंस चालक मना करते हैं. यहां तक कि अस्पताल में भर्ती लेने से इनकार करते हैं. कई बार मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें घर भेज दिया जाता है. लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही थीं.
इसके अलावा पश्चिम बंगाल में महामारी का संक्रमण भी तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है जिसके बाद इस पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने यह पहल की है. बताया गया है कि गृह सचिव वालापन बनर्जी ने कोलकाता नगर निगम और अन्य अधिकारियों को साथ लेकर एक बैठक की थी जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है. निर्देशिका के मुताबिक राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. यह नंबर है- 1800313444 222 इसके अलावा कोलकाता नगर निगम के कंट्रोल रूम का भी अपना एक नंबर है. यह नंबर है 033 2286 1212 / 1313 / 1414. अस्पताल को इन्हीं नंबरों पर फोन कर रेफरल कोड देना होगा.
दरअसल कोलकाता समेत राज्य भर में एंबुलेंस चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूली के आरोप लगातार लग रहे थे. एक बार तो छः महीने की एक मासूम को उसकी मां के साथ सड़क पर सिर्फ इसलिए उतार दिया गया था क्योंकि छः किलोमीटर के लिए 9000 रुपये देने से इनकार कर दिया था.
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