
Kolkata : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सोशल साइट पर पोस्ट करने की वजह से कांग्रेस के प्रवक्ता सन्मय बनर्जी की अक्टूबर में हुई विवादित गिरफ्तारी के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की है. इसके साथ ही आदेश दिया है कि अगले आदेश तक सन्मय के खिलाफ पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी.
मंगलवार को न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य की न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिस दिन सन्मय बनर्जी को गिरफ्तार किया गया था उस दिन खरदह थाने का सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रहना चाहिए. आवश्यकता पड़ने पर कोर्ट उसे देखेगी.
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क्या है पूरा मामला
उल्लेखनीय है कि अक्टूबर में उत्तर 24 परगना के आगरपाड़ा स्थित सन्मय के आवास से खरदह थाने की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. पुरुलिया जिले में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था. वहां की साइबर सेल उन्हें गिरफ्तार करने आई थी.
आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री, अभिषेक बनर्जी, गृह सचिव अलापन बनर्जी और पार्थ चटर्जी के खिलाफ फेसबुक पर विवादित पोस्ट लिखी. इसके बाद पुलिस जबरदस्ती उन्हें उनके घर से उठाकर ले गई. रातभर उन्हें थाने में रखकर मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया गया.
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