
Koderma : पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एवं स्पेशल पोक्सो न्यायालय गुलाम हैदर की अदालत ने आरोपी प्रदीप राणा जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लालमन दीगथू निवासी को 8 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए गुरुवार को 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
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साथ ही 10 हजार जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. घटना 2018 की है.
लोक अभियोजक बलिराम सिंह ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता अनवारूल हक ने अभियुक्त का बचाव करते हुए दलीलें पेश की.

