
Koderma: नाबालिग के साथ दुष्कर्म किये जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने सोमवार को आरोपी कोडरमा थाना अंतर्गत बेकोबर निवासी मनोब्वर हुसैन पिता हनीफ को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. पीड़िता के पिता ने कोडरमा थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करवाया था. मामले में कहा था कि उसकी पुत्री बीते 9 अप्रैल 2021 की दोपहर 12 बजे घर के बगल स्थित नदी में कपड़ा धोने गयी थी, मेरी पुत्री को अकेला देखकर मनोब्वर हुसैन ने जबरन दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया था. अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की गई. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों के अवलोकन करते हुए आरोपी को उक्त सजा सुनाई.
