
New delhi : यूपीएससी (UPSC) सिविल सेवा (Civil service) परीक्षा में अभ्यर्थियों को एक और मौका दिये जाने के मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हुई. कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी ना हो जाये, तब तक नया नोटिफिकेशन (notification) नहीं निकाला जाये.
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण जो स्टूडेंट्स वर्ष 2020 की परीक्षा में शामिल नहीं हो पायें हैं, उन्हें एक अवसर दिये जाने की मांग से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
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केंद्र ने कोर्ट में कहा है कि वो अभ्यर्थियों को एक और मौका दिये जाने के पक्ष में नहीं है. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछली सुनवाई में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को निर्देश दिया था कि शपथ पत्र दाखिल करके यह बताएं कि एक अतिरिक्त मौका देने के लिए केंद्र सहमत नहीं है.
कोर्ट को अभी तक हलफनामा प्राप्त नहीं हुआ है. 27 जनवरी तक शपथपत्र दाखिल करने की अनुमति केंद्र सरकार की ओर से मांगी गयी है, जिसके बाद इस मसले पर आगे सुनवाई होगी. सुनवाई की अगली तारीख 28 जनवरी है.
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