
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन की तिथि को दूसरी बार बढ़ा दिया है. वहीं हाईकोर्ट में दायर याचिका WP(C) No. 468/2022, Manoj Kumar Vs The State of Jharkhand & Ors. के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना एक अगस्त 2010 से करने का नोटिस जारी किया है.
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी नोटिस में कहा है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद के लिए मात्र वैसे आवेदक जिनके द्वारा साल 2019 में निकाले गये विज्ञापन में आवेदन दिया गया था उनके लिए अधिकतम उम्रसीमा की गणना एक अगस्त 2010 से की जायेगी. इस पद के जो भी उम्मीदवार आवेदन करेंगे उनके लिए उम्रसीमा की गणना तिथि यही होगी.
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तीन मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें




इसके साथ ही अब तीन मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा. परीक्षा शुल्क का भुगतान पांच मार्च तक और फोटो एवं हस्ताक्षर सात मार्च की मध्यरात्रि तक अपलोड किया जा सकता है. उम्मीदवार आठ मार्च से 10 मार्च तक एप्लीकेशन में संसोधन कर सकते हैं. विज्ञापन की अन्य शर्तें पूर्व की तरह ही रहेंगी.
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